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How to remove incorrect member ID from UAN / UAN से गलत सदस्य आईडी ऐसे हटाएं

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गलत सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) को UAN से हटाने की प्रक्रिया

कई बार ऐसा होता है कि कुछ नियोक्ता गलती से या किसी अन्य कारण से ऐसे व्यक्ति को अपने संस्थान में ईपीएफ का सदस्य बना देते हैं जो उनका कर्मचारी नहीं होता। इस कारण से वह व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता का कर्मचारी दिखाई देने लगता है। अब ऐसे में कर्मचारी अपने UAN से जुड़ी गलत सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) को हटा सकता है।

गलत पीएफ नंबर को UAN से हटाने के लिए स्टेप्स:

Step 1: कर्मचारी अपने UAN और पासवर्ड की सहायता से ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करें।
Click to Login

Login to Unified Portal

Step 2: लॉगिन करने के बाद, "व्यू" मेनू में जाएं और "सर्विस हिस्ट्री" पर क्लिक करें। यहां आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री दिखाई देगी।
व्यू मेनू >> सर्विस हिस्ट्री

Service History

Step 3: जिस सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) को डीलिंक करना हो, उसके सामने "एक्शन हिस्ट्री" कॉलम में दिए गए "डीलिंक" बटन पर क्लिक करें।

Delink Member ID

Step 4: डीलिंक करने का कारण चुनें और "गेट ओटीपी" बटन पर क्लिक करें।

Select Reason

Step 5: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

Enter OTP
महत्वपूर्ण नोट:

यदि उस गलत सदस्य आईडी पर नियोक्ता ने कोई योगदान (ECR फाइल) जमा किया है, तो इस प्रक्रिया से कर्मचारी खुद गलत सदस्य आईडी डीलिंक नहीं कर पाएगा। या स्टेप 5 के बाद सफलता संदेश की जगह त्रुटि संदेश आएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपने नियोक्ता या ईपीएफ कार्यालय जाना होगा।

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