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Step 1: कर्मचारी अपने UAN और पासवर्ड की सहायता से ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करें। Click to Login
 
Step 2: लॉगिन करने के बाद, "व्यू" मेनू में जाएं और "सर्विस हिस्ट्री" पर क्लिक करें। यहां आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री दिखाई देगी।
  व्यू मेनू >> सर्विस हिस्ट्री
 
Step 3: जिस सदस्य आईडी (पीएफ नंबर) को डीलिंक करना हो, उसके सामने "एक्शन हिस्ट्री" कॉलम में दिए गए "डीलिंक" बटन पर क्लिक करें।
 
Step 4: डीलिंक करने का कारण चुनें और "गेट ओटीपी" बटन पर क्लिक करें।
 
Step 5: आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
 
यदि उस गलत सदस्य आईडी पर नियोक्ता ने कोई योगदान (ECR फाइल) जमा किया है, तो इस प्रक्रिया से कर्मचारी खुद गलत सदस्य आईडी डीलिंक नहीं कर पाएगा। या स्टेप 5 के बाद सफलता संदेश की जगह त्रुटि संदेश आएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपने नियोक्ता या ईपीएफ कार्यालय जाना होगा।
 
							
												
							
							
							
							
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